भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, श्री गुरविंदर पाल सिंह, न्यायिक अधिकारी को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है।
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