राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि 2 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्कूल भवन की छत के निकट से गुजरने वाली 11 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आने से एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के चौथी कक्षा के 12 वर्षीय छात्र की मृत्यु हो गई। कथित तौर पर, शिक्षकों ने उसे मध्याह्न भोजन के लिए रसोई की छत पर चढ़कर 'लौकी' तोड़ने के लिए कहा।
आयोग के अनुसार, समाचार रिपोर्ट यदि सच है, तो यह मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मुद्दे उठाती है। इसलिए, आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बलिया के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
3 नवंबर 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल के दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त करने की अनुशंसा की गई है।
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